Tahawwur Rana News: मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को सता रही परिवार की याद!.. कोर्ट से मांगी बातचीत की इजाजत, 23 अप्रैल को होगा फैसला

UAPA की धाराएं 16 और 18 के तहत लगे आरोपों के मद्देनज़र, जांच एजेंसियों को सामान्य सीआरपीसी की तुलना में अधिक समय तक हिरासत की अनुमति मिल सकती है।

Tahawwur Rana News: मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को सता रही परिवार की याद!.. कोर्ट से मांगी बातचीत की इजाजत, 23 अप्रैल को होगा फैसला

Tahawwur Rana Latest News || Image- IBC24 News File

Modified Date: April 21, 2025 / 08:50 pm IST
Published Date: April 21, 2025 8:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • तहव्वुर राणा ने परिवार से बातचीत की अनुमति की याचिका लगाई।
  • कोर्ट ने एनआईए को पूछताछ हेतु 18 दिन की हिरासत मंजूर की।
  • राणा पर आतंकवाद, साजिश, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप तय किए गए।

Tahawwur Rana Latest News: नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवाद के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है। राणा ने अदालत से अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। अब अदालत इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

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तहव्वुर राणा, जो एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक और पूर्व सैन्य चिकित्सक हैं, पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के गंभीर आरोप हैं। उन्हें हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। राणा फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं।

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Tahawwur Rana Latest News: एनआईए ने अदालत को बताया है कि राणा के खिलाफ सबूत एक व्यापक आतंकी साजिश की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कई भारतीय शहरों के अलावा देश की सीमाओं से बाहर के संभावित लक्ष्य भी शामिल हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

कोर्ट ने एनआईए को राणा को गवाहों, जब्त दस्तावेजों और फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की अनुमति दी है। इसी के चलते अदालत ने 18 दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दी, जिसमें हर 48 घंटे में राणा का मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य किया गया है।

Tahawwur Rana Latest News: राणा की ओर से उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रत्यर्पण के दौरान अमेरिका द्वारा दिए गए आश्वासनों का हवाला दिया गया। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें सभी आवश्यक और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

राणा पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत साजिश, आतंकवाद, जालसाजी और युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ केवल वही आरोप तय किए जा सकते हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण समझौते के तहत अनुमोदित हैं।

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Tahawwur Rana Latest News: UAPA की धाराएं 16 और 18 के तहत लगे आरोपों के मद्देनज़र, जांच एजेंसियों को सामान्य सीआरपीसी की तुलना में अधिक समय तक हिरासत की अनुमति मिल सकती है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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