तमिलनाडु सरकार ने शराब की अधिक कीमत वसूलने को लेकर जारी किए नये दिशानिर्देश

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तमिलनाडु सरकार ने शराब की अधिक कीमत वसूलने को लेकर जारी किए नये दिशानिर्देश

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  • Publish Date - July 26, 2026 / 11:04 AM IST,
    Updated On - July 26, 2026 / 11:04 AM IST

चेन्नई, 26 जुलाई (भाषा) तमिलनाडु में सरकार द्वारा संचालित शराब की खुदरा दुकानों पर अधिक कीमत वसूलने को रोकने के लिए राज्य सरकार ने संशोधित और अनुशासनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं।

राज्य में शराब बिक्री का एकाधिकार रखने वाली सरकारी एजेंसी ‘तमिलनाडु राज्य विपणन निगम’ (टासमैक) के सूत्रों ने रविवार को बताया कि नये परिपत्र के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर शराब बेचते पाए जाने वाले खुदरा कर्मचारियों को कड़े दंड का सामना करना पड़ेगा। बार-बार नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों को स्थायी रूप से सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

टासमैक प्रबंधन द्वारा जारी नये निर्देश दुकान पर्यवेक्षकों, बिक्रीकर्मियों और सहायक बिक्रीकर्मियों पर लागू होंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद निगम का उद्देश्य खुदरा दुकानों पर अवैध रूप से कीमत बढ़ाए जाने को लेकर ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना है।

नये नियमों के अनुसार, पहली बार नियम तोड़ने वाले कर्मचारी को तत्काल एक महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा, उस पर अनिवार्य जुर्माना लगाया जाएगा और निलंबन अवधि के दौरान उसे वेतन नहीं मिलेगा।

काम पर लौटने के बाद कर्मचारी को दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का लिखित आश्वासन देना होगा और उसका तबादला जिले की कम बिक्री वाली दुकान में कर दिया जाएगा।

दूसरी बार अधिक कीमत वसूलते पकड़े जाने वाले कर्मचारी को बिना वेतन के तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, साथ ही उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद उसे कम से कम तीन महीने के लिए शराब डिपो में तैनात किया जाएगा।

तीसरी बार नियम तोड़ने वाले कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उसे स्थायी रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

भाषा प्रचेता गोला

गोला