जुबिन की मौत की जांच कर रहा आयोग 3 से 21 नवंबर तक बयान और साक्ष्य प्राप्त करेगा
जुबिन की मौत की जांच कर रहा आयोग 3 से 21 नवंबर तक बयान और साक्ष्य प्राप्त करेगा
गुवाहाटी, 17 अक्टूबर (भाषा) गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रहे न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया के नेतृत्व वाले एक सदस्यीय आयोग ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी करके कहा कि जो लोग मामले के संबंध में बयान दर्ज कराना चाहते हैं या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे तीन से 21 नवंबर तक ऐसा कर सकते हैं।
असम सरकार ने सिंगापुर में गायक की 19 सितंबर को मृत्यु के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था।
आयोग सदस्य सचिव अरूप पाठक ने नोटिस में कहा कि मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले लोग 3 नवंबर से रविवार को छोड़कर सभी दिनों में विधिवत नोटरीकृत हलफनामे के माध्यम से अपना बयान प्रस्तुत कर सकते हैं।
आयोग घटना से पहले और बाद की अवधि में घटनाओं के क्रम का भी पता लगाएगा और पड़ताल करेगा कि क्या किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या संस्था की ओर से कोई चूक या लापरवाही हुई थी।
आयोग यह पता लगाएगा कि क्या कोई बाहरी कारक घटना के लिए जिम्मेदार थी जिसमें गड़बड़ी, साजिश या गैरकानूनी कृत्यों की संभावना शामिल है।
गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई।
भाषा अमित माधव
माधव

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