अदालत ने चरस रखने के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई

अदालत ने चरस रखने के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई

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  • Publish Date - May 23, 2025 / 12:30 AM IST,
    Updated On - May 23, 2025 / 12:30 AM IST

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), 22 मई (भाषा) विशेष अदालत ने सात साल पहले 970 ग्राम चरस बरामदगी के एक मामले में बृहस्पतिवार को मादक पदार्थ के एक तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषी लक्ष्मण सिंह सत्याल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि जुर्माना न भरने की दशा में सत्याल को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक (एसपी) रेखा यादव ने बताया, ‘‘दोषी को मादक पदार्थ की रोकथाम से संबंधित ‘एनडीपीएस’ कानून की धारा 8/20(बी)(2) के तहत सजा सुनाई गयी है।’’

एसपी ने बताया कि सत्याल को 2018 में थल क्षेत्र से 970 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था।

भाषा सं दीप्ति आशीष

आशीष