अदालत सांसद रशीद की नियमित ज़मानत याचिका पर पांच अक्टूबर को फैसला सुनाएगी

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अदालत सांसद रशीद की नियमित ज़मानत याचिका पर पांच अक्टूबर को फैसला सुनाएगी

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  • Publish Date - September 11, 2024 / 03:12 PM IST,
    Updated On - September 11, 2024 / 03:12 PM IST

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की नियमित ज़मानत याचिका पर पांच अक्टूबर को फैसला सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को मंगलवार को अंतरिम जमानत प्रदान की। न्यायाधीश ने उनकी नियमित ज़मानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया।

वर्ष 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में हैं। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में चुनाव हैं। नतीजे आठ अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

भाषा नोमान नरेश

नरेश