प्रयागराज, छह अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई से खुद को बृहस्पतिवार को अलग कर लिया।
आजम खान और उनके बेटे ने फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड के मामले में रामपुर की जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
बृहस्पतिवार को आजम खान की ओर से उनके वकील ने सुनवाई के लिए जब इस मामले को उठाया तो न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने इस पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और दूसरी पीठ के समक्ष इसे नामित करने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि रामपुर की अदालत ने इस मामले में आजम खान को 10 वर्ष की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था।
भाषा सं राजेंद्र संतोष
संतोष