दिल्ली में चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही

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दिल्ली में चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही

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  • Publish Date - May 25, 2026 / 04:40 PM IST,
    Updated On - May 25, 2026 / 04:40 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) दिल्ली पुलिस पीरागढ़ी गांव में 60 वर्षीय एक चौकीदार की हत्या को लेकर वाहन चोरी, व्यक्तिगत विवाद और पार्किंग संबंधी संभावित विवाद सहित कई पहलुओं की छानबीन कर रही है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक मकसद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा।

अधिकारी ने बताया, ‘घटना के पीछे चार से पांच संभावित कारणों पर टीमें काम कर रही हैं, जिनमें वाहन चोरी, व्यक्तिगत दुश्मनी और पार्किंग को लेकर विवाद शामिल हैं। मामले को सुलझाने के लिए आठ से अधिक टीमें तैनात की गई हैं।’

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों और संभावित ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा ली है और मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में हुई, जब पीड़ित बिजेंद्र भारद्वाज पीरागढ़ी गांव के एक टेम्पो स्टैंड पर चौकीदारी की ड्यूटी पर थे।

पुलिस के अनुसार, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सड़क के एक कोने पर एक एसयूवी कार खड़ी दिखाई दी, जिसकी हेडलाइटें जल रही थीं, जबकि पीड़ित पास ही एक कुर्सी पर बैठा था।

पुलिस ने बताया कि बाद में एक व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला, जिसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, और उसने भारद्वाज पर हमला कर दिया।

पीड़ित के भागने की कोशिश करने पर आरोपी एसयूवी में वापस बैठ गया और उसे गाड़ी से टक्कर मारी जिससे वह एक कोने में जा गिरा गया। पुलिस ने बताया कि जब भारद्वाज ने मुख्य सड़क की ओर भागने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसे कथित तौर पर फिर से टक्कर मारी दी और लगभग 2.54 बजे फरार हो गया।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर गाड़ी के टायरों के निशान मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि घटना के दौरान वाहन ने तेज ब्रेक लगाए थे।

एक अधिकारी ने बताया कि एसयूवी का पता लगाने और उसमें सवार लोगों की पहचान करने के लिए आस-पास की सड़कों, यातायात चौराहों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

उन्होंने बताया कि पश्चिम विहार पश्चिम थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा नोमान नोमान मनीषा

मनीषा