बंगाल के राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं

बंगाल के राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं

  •  
  • Publish Date - December 16, 2025 / 01:12 AM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 01:12 AM IST

कोलकाता, 15 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित तीन संशोधन विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया है। इन विधेयकों में राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को लाने की बात कही गई थी। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी।

अधिकारी ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहले की तरह कुलाधिपति के तौर पर अपना काम करते रहेंगे।

अप्रैल 2024 में, बोस ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022, आलिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा था।

उस साल जून में पास हुए सभी विधेयकों में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को लाने की बात कही गई थी। उस समय जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे।

अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर पड़ताल के बाद राष्ट्रपति ने विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी।

भाषा

नेत्रपाल

नेत्रपाल