Rule Change From 1st October : अक्टूबर की पहली तारीख से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जानें फायदा होगा या नुकसान

Rule Change From 1st October : अक्टूबर महीने की पहली तारीख को भी कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है और नए नियम लागू होंगे।

Rule Change From 1st October : अक्टूबर की पहली तारीख से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जानें फायदा होगा या नुकसान

Rule Change From 1st October

Modified Date: September 29, 2024 / 04:31 pm IST
Published Date: September 29, 2024 4:31 pm IST

नई दिल्ली : Rule Change From 1st October : हर महीने की पहली तारीख को सरकार कुछ नियमों में बदलाव करती है और नए नियम लागू करती है। ऐसे में अक्टूबर महीने की पहली तारीख को भी कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है और नए नियम लागू होंगे। आज हम आपको बताएंगे की किन नियमों में बदलाव होने वाला है। सरकार की तरफ से आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा।

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इन नियमों में होगा बदलाव

पीपीएफ

Rule Change From 1st October : वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यह दिशा निर्देश एक अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। वहीं, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगी। बाकी, अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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टीडीएस

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो कि एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

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आधार

Rule Change From 1st October : आम बजट-2024 में केंद्र सरकार की ओर से आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग नहीं हो सके। यह फैसला एक अक्टूबर, 2024 से लागू हो रहा है. इसके बाद अब आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

एसटीटी

एक अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू हो जाएगी। अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो कि पहले 0.0625 प्रतिशत था। वहीं, फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो कि पहले 0.0125 प्रतिशत था।

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