राजधानी में पटाखे जलाने वालों की खैर नहीं ! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा – दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं

राजधानी में पटाखे जलाने वालों की खैर नहीं ! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा - दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं : Those who burst firecrackers in the capital are not well! Supreme Court , said - there are other ways to celebrate Diwali

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  • Publish Date - October 21, 2022 / 05:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

नई दिल्ली । दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है। sc ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे बैन को हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं से स्पष्ट तौर पर कहा लोगों को साफ हवा मे सांस लेने दे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं को फटकार लगाते हुए कहा दिवाली मनाने के और भी तरीके है। पटाखों की जगह आप मिठाई पर अपना पैसा खर्च करें।

 

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त्योहारों के सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर जुर्माना भी देना होगा। अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। पटाखा व्यावसायियों ने दिल्ली सरकार के इस कदम का विरोध जताया था। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है।