बुजुर्ग की हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास

बुजुर्ग की हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास

बुजुर्ग की हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास
Modified Date: July 29, 2026 / 06:25 pm IST
Published Date: July 29, 2026 6:25 pm IST

मंगलुरु (कर्नाटक), 29 जुलाई (भाषा) मंगलुरु की एक अदालत ने दक्षिण कन्नड़ जिले में 2021 में लूट की कोशिश के दौरान 73 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के लिए तीन व्यक्तियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एलमा प्रेशिट बरेटो, चरण कुमार और सतीश नायक को बेनेडिक्ट कार्लों की हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कार्लो बंतवाल तालुक के अम्मुंजे के निवासी थे।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इन अभियुक्तों ने बुजुर्ग व्यक्ति के स्वर्ण आभूषण लूटने का षड़यंत्र रचा और बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल के लिए नौकरी पर रखे गए एलमा ने दो सह आरोपियों के साथ मिलकर शुरुआत में बुजुर्ग व्यक्ति को जहर देकर मारने का प्रयास किया और बाद में उसका गला घोटकर मार डाला।

अदालत ने इन अभियुक्तों को कार्लो की हत्या करने, उनका 61.070 ग्राम स्वर्ण आभूषण लूटने और साक्ष्य नष्ट करने का दोषी करार दिया।

भाषा सं राजेंद्र जोहेब

जोहेब


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