Goa Minor Rape Case: तीन नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, गेस्ट हाउस मालिक और प्रबंधक समेत चार को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Goa Minor Rape Case: गेस्ट हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मालिक और प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। 

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  • Publish Date - June 12, 2025 / 11:31 AM IST,
    Updated On - June 12, 2025 / 11:37 AM IST

Gang Rape In Sehore/Image Credit: IBC24 File Photo

HIGHLIGHTS
  • गोवा में गेस्ट हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मालिक और प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। 
  • इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।
  • पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने आठ जून को शिकायत दर्ज कराई थी।

पणजी: Goa Minor Rape Case: उत्तर गोवा जिले के एक गेस्ट हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गेस्ट हाउस के मालिक और प्रबंधक को गिरफ्तार किया है।  इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार एक ही इमारत में रहने वालीं 11, 13 और 15 वर्ष की उम्र की इन लड़कियों से सात और आठ जून को कलंगुट इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में दो लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था।

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पुलिस ने दो आरोपियों को पहले किया था गिरफ्तार

Goa Minor Rape Case: अधिकारियों के मुताबिक, ये पांचों एक साथ गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए पहुंचे थे। इनमें दो बड़ी लड़कियां बहनें हैं। पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने आठ जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़कियां एक दिन पहले से लापता हैं। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि पुलिस ने कई टीमें गठित कीं और उसी दिन लड़कियों को गेस्ट हाउस से सुरक्षित निकालते हुए दो युवकों अल्ताफ मुझावर (19) और ओम नाइक (21) को गिरफ्तार कर लिया।

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गेस्ट हाउस को किया गया सील

Goa Minor Rape Case:  पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता ने बताया कि गेस्ट हाउस के मालिक रजत चौहान (31) और प्रबंधक मंसूर पीर (35) को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता की सहमति और सत्यापन के बिना गेस्ट हाउस में ठहराने, कानून का उल्लंघन करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और गोवा बाल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा, ‘हम गेस्ट हाउस को सील कर रहे हैं और इसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर गेस्ट हाउस प्रबंधक और मालिक किसी बच्चे को उसके परिवार या परिजनों की अनुपस्थिति में कमरा देते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।’