यूआईडीएआई ने स्कूलों को चेताया, बच्चों के दाखिले के समय न रखें आधार अनिवार्यता की शर्त

यूआईडीएआई ने स्कूलों को चेताया, बच्चों के दाखिले के समय न रखें आधार अनिवार्यता की शर्त

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  • Publish Date - December 25, 2018 / 12:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्कूलों को कहा है कि वे बच्चों के दाखिले से पहले आधार नंबर उपलब्ध कराने की शर्त न रखें। यूआईडीएआई ने चेतावनी दी कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का उल्लंघन होगा।

दरअसल जब दिल्ली और देशभर के निजी स्कूलों में नर्सरी और प्रवेश स्तर की अन्य कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच इस तरह की खबरें आई हैं कि कुछ स्कूल दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेजों के नाम पर आधार नंबर की भी मांग कर रहे हैं। यूआईडीएआई के मुताबिक यह ठीक नहीं है। यह कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्कूलों में दाखिले तथा बच्चों की अन्य सुविधाओं के लिए आधार मुहैया कराना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

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यूआईडीएआई ने अपनी चेतावनी में स्कूलों तथा उनके मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने कहा है कि किसी भी बच्चे को आधार के कारण दाखिले से वंचित नहीं रहना पड़े। उन्होंने कहा कि स्कूलों को चाहिए वे बच्चों को बिना आधार के प्रवेश दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश के बाद विशेष शिविर लगाकर उनका आधार कार्ड बनवाया जाए।