केंद्रीय मंत्री के बेटे को पॉक्सो मामले में अंतरिम जमानत मिली

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केंद्रीय मंत्री के बेटे को पॉक्सो मामले में अंतरिम जमानत मिली

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  • Publish Date - June 20, 2026 / 06:51 PM IST,
    Updated On - June 20, 2026 / 06:51 PM IST

हैदराबाद, 20 जून (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को पॉक्सो मामले में 25 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।

न्यायिक हिरासत में रहे भगीरथ को अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत इसलिए दी ताकि वह बीबीए की परीक्षा दे सके।

भगीरथ को 16 मई की रात को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इससे पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भगीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया था।

यह मामला आठ मई को पेटबशीराबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत 17 वर्षीय लड़की की मां ने दर्ज कराई थी।

महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि भगीरथ उसकी बेटी के साथ संबंध में था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत अधिक गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।

भगीरथ ने भी एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि लड़की ने उसे पारिवारिक कार्यक्रमों और सामूहिक आयोजनों में आमंत्रित किया था।

शिकायत में भगीरथ ने कहा कि लड़की के परिवार को भरोसेमंद मानते हुए वह दोस्तों के समूह के साथ कुछ धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर भी उनके साथ गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में लड़की और उसके माता-पिता ने उस पर शादी का दबाव बनाया। प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की के माता-पिता ने कथित रूप से उनसे पैसे मांगे और भुगतान नहीं करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।

उनकी शिकायत के आधार पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा देवेंद्र पवनेश

पवनेश