नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक के दूसरे चरण को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे देश में 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी।
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इसके अलावा रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। केवल जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों में 31 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा।
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-सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा।
-सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
-मेट्रे सेवाएं बंद रहेंगी।
-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी।
-सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे।
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