उप्र सरकार हरित क्षेत्र के अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखे : एनजीटी

Ads

उप्र सरकार हरित क्षेत्र के अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखे : एनजीटी

  •  
  • Publish Date - January 20, 2021 / 11:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह हरित क्षेत्रों के अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के भू-उपयोग में बदलाव न किया जाए।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में संवंधित विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान का पालन करें और इस संबंध में समय-समय पर रिपोर्ट दाखिल करते रहें।

पीठ ने कहा, “उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसवीएस राठौर की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति को 30 जून 2021 तक की कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं जो अपने सुझाव प्राधिकरणों को दे सकते हैं या जरूरत समझने पर अधिकरण को भी रिपोर्ट भेज सकते हैं।”

अधिकरण मेरठ मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन कर पार्क और खुले स्थान के तौर पर चिन्हित जमीन को अवैध रूप से बेचे जाने और निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एनजीटी को बताया कि कुछ अवैध निर्माण गिराये गए हैं और प्राथिमकी भी दर्ज की गई है।

भाषा

प्रशांत माधव

माधव