उप्र: असलहा मामले में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक

उप्र: असलहा मामले में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक

उप्र: असलहा मामले में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक
Modified Date: August 3, 2026 / 10:56 pm IST
Published Date: August 3, 2026 10:56 pm IST

प्रयागराज, तीन अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज एक मुकदमे में सोमवार को सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

यह मामला अंसारी के लाइसेंस पर असलहे की खरीद-बिक्री से जुड़ी फाइल गायब होने से संबंधित है।

अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तक अंसारी को अंतरिम राहत दी जाती है।

पुलिस ने कथित तौर पर सरकारी रिकॉर्ड गायब होने, हथियारों के लेनदेन में अनियमितता और सांसद के लाइसेंस पर खरीदी गई ऐसी राइफल का पता चलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने अफजाल अंसारी को यह राहत प्रदान की।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राज्य सरकार के वकील ने अदालत से सुनवाई टालने का अनुरोध किया ताकि अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल अगली तारीख पर मामले में पेश हो सकें।

अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय करते हुए तब तक के लिए अंसारी को अंतरिम राहत दे दी।

पुलिस के अनुसार, संबंधित हथियारों के रिकॉर्ड लिपिकों के साथ मिलीभगत कर जानबूझकर गायब कराए गए।

जांच के आधार पर गाजीपुर कोतवाली थाने में अफजाल अंसारी, पूर्व लिपिक गौरीशंकर लाल और शस्त्र लिपिक सुग्रीव तिवारी समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र


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