उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कॉर्बेट जिप्सी पंजीकरण मानदंडों पर रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कॉर्बेट जिप्सी पंजीकरण मानदंडों पर रिपोर्ट मांगी

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  • Publish Date - November 18, 2025 / 12:38 AM IST,
    Updated On - November 18, 2025 / 12:38 AM IST

नैनीताल, 17 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिप्सी संचालन के लिए कॉर्बेट पार्क द्वारा जारी सूची से नए पंजीकृत स्थानीय वाहन मालिकों को बाहर रखे जाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर कॉर्बेट पार्क के निदेशक को 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने पूछा कि स्थानीय निवासियों के लिए रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु नए जिप्सी संचालकों के पंजीकरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं। न्यायालय से कॉर्बेट निदेशक से 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

चक्षु कारगेती, सावित्री अग्रवाल तथा अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों के तहत जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले नए या पुराने सभी वैध परमिटधारियों को लॉटरी में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए ।

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कथित तौर पर पिछले दो वर्षों के भीतर पंजीकृत जिप्सियों को लॉटरी में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन संचालकों ने पिछले साल आरटीओ से परमिट प्राप्त कर लिया है और उन्हें बाहर रखा जाना अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इससे कई जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं ।

भाषा सं दीप्ति राजकुमार

राजकुमार