जोधपुर। नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी ठहराए गए आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी ठहराए गए उनके अन्य सहयोगियों में शिल्पी को 20 साल और शरद को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोर्ट ने आशाराम सहित 3 को केस में दोषी ठहराया था, वहीं 2 अन्य आरोपी शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया जिसके बाद कुछ समय के लिए कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया गया था।
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लेकिन जोधपुर पुलिस प्रमुख द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आज ही सजा पर सुनवाई करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने माना और सजा पर बहस शुरू की गई। पीड़ित पक्ष और दोषी के पक्ष में दोनों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।
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आसाराम के वकील ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए सजा की अवधि कम करने की मांग की लेकिन कोर्ट ने उन्हे उम्रकैद की सजा सुनाई। आसाराम की ओर से कोर्ट में 14 वकील मौजूद रहे। वहीं पीड़िता ने कोर्ट में मुआवजे के लिए याचिक दाखिल की है।
वेब डेस्क, IBC24