Life Imprisonment to Bajinder Singh : दुष्कर्म मामले में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, मीडिया के सामने आई पीड़िता, बोलीं- कोर्ट ने मुझे इंसाफ…

दुष्कर्म मामले में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, मीडिया के सामने आई पीड़िता, Victim's statement regarding Bajinder Singh's life imprisonment sentence

  •  
  • Publish Date - April 1, 2025 / 02:54 PM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 02:54 PM IST

मोहालीः Life Imprisonment to Bajinder Singh दुष्कर्म मामले के आरोपी पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने दो दिन पहले बजिंदर को दोषी करार दिया था। पास्टर बजिंदर सिंह की सजा के ऐलान के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि “मैं बहुत खुश हूं। मैं जज साहब का, अपने वकील का धन्यवाद करती हूं। कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिलाया है। मैं इसके लिए आभारी हूं…”

 

Read More : Owaisi on Waqf Amendment Bill: ‘वक्फ बिल नहीं बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है’… चर्चा के लिए समय निर्धारित होते भड़के ओवैसी, जानें और क्या कहा? 

Life Imprisonment to Bajinder Singh बता दें कि बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाई।

Read More : Rising Land Prices Today: जमीन के दामों में बंपर बढ़ोतरी! 1 अप्रैल से लागू हुई नई गाइडलाइन, जानें किन इलाकों में बढ़े हैं रेट

इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले थे। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

पादरी बजिंदर सिंह को कितनी सजा हुई है?

पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

इस मामले में पीड़िता ने क्या कहा?

पीड़िता ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं और कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिलाया है।"

इस मामले में और कौन-कौन से आरोपी शामिल थे?

इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 5 को बरी किया गया। इनमें पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान शामिल हैं।

बजिंदर सिंह पर कौन से आरोप थे?

बजिंदर सिंह पर रेप, मारपीट और धमकी देने के आरोप थे।