कोलकाता, 11 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे उनके नियंत्रण में आने वाले गैर-वैधानिक निकायों, बोर्ड, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दें।
सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में विभागों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और सेवाकाल विस्तार को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है, जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने हुए हैं।
एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, ‘‘सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, संगठनों, गैर-वैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों या अध्यक्षों का कार्यकाल तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश जारी किया है।’’
सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और विभागों के सचिवों को संबोधित इस निर्देश में कहा गया है कि ‘‘राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु (60 वर्ष) के बाद पुनर्नियुक्ति या सेवा-विस्तार पर कार्यरत हैं, उनकी सेवाएं भी तुरंत समाप्त की जा सकती हैं।’’
आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय ‘‘सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से’’ लिया गया है।
अधिकारियों ने हालांकि इस कदम के कारणों के संबंध में तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
भाषा
देवेंद्र दिलीप
दिलीप