पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सिनेमाघरों के लिए बांग्ला भाषी फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सिनेमाघरों के लिए बांग्ला भाषी फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य किया

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  • Publish Date - August 13, 2025 / 05:14 PM IST,
    Updated On - August 13, 2025 / 05:14 PM IST

कोलकाता, 13 अगस्त (भाषा) बंगाली फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्य भर के सभी सिनेमाघरों के लिए हर दिन ‘प्राइम टाइम’ के दौरान क्षेत्रीय फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

‘प्राइम टाइम’ को अपराह्न तीन बजे से रात्रि 10 बजे के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर सिनेमाघरों में सबसे अधिक दर्शकों के आने का समय होता है।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

अधिसूचना के अनुसार, मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों को प्रतिदिन ‘प्राइम-टाइम’ के दौरान विशेष रूप से एक बंगाली फिल्म प्रदर्शित करनी होगी।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यह निर्णय क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के दीर्घकालिक प्रयासों को दर्शाता है कि बंगाली फिल्मों को उनके गृह राज्य में पर्याप्त व्यावसायिक अवसर मिलें।’’

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि नए निर्देशों के अनुरूप पश्चिम बंगाल सिनेमा (सार्वजनिक प्रदर्शनी विनियमन) नियम, 1956 में संशोधन उचित समय पर किया जाएगा।

भाषा शफीक माधव

माधव