हड़ताल कर रहे डीटीसी कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा क्यों लागू नहीं किया गया : अदालत

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हड़ताल कर रहे डीटीसी कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा क्यों लागू नहीं किया गया : अदालत

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  • Publish Date - September 23, 2026 / 07:58 PM IST,
    Updated On - September 23, 2026 / 07:58 PM IST

नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेखा गुप्ता सरकार से पूछा कि हड़ताल कर रहे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के खिलाफ आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के प्रावधान क्यों लागू नहीं किए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली सरकार से स्थिति की समीक्षा करने और बसों का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने को भी कहा।

पीठ ने जब यह जानना चाहा कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के प्रावधान लागू क्यों नहीं किए गए हैं, तो डीटीसी के वकील ने बताया कि उन्होंने एस्मा लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को एक फाइल भेजी है।

डीटीसी के वकील ने अदालत को बताया कि अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं और अब लगभग 96 प्रतिशत बसें फिर से सेवा में आ गई हैं।

वकील ने कहा कि इसमें शामिल लोग हड़ताल का आह्वान करने और बसों में तोड़फोड़ करने वाले व्हाट्सऐप संदेश भेज रहे हैं।

अदालत अमी सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एक महिला अधिवक्ता और नियमित डीटीसी यात्री हैं। उन्होंने याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में डीटीसी बसों की बहाली तथा उचित निरंतरता के लिए अधिकारियों के तत्काल हस्तक्षेप का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

सार्वजनिक बसों के संचालन से जुड़े बस चालक, संवाहक और अन्य कर्मचारी 15 सितंबर से अपने वेतन और अन्य लाभों में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।

पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि राज्य कानून के अनुसार समीक्षा करेगा और निर्णय लेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों पर डीटीसी बसों का परिचालन होता रहे।”

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश