कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एसआईआर पर आज ही रिपोर्ट मंगाएंगे: उच्चतम न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एसआईआर पर आज ही रिपोर्ट मंगाएंगे: उच्चतम न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एसआईआर पर आज ही रिपोर्ट मंगाएंगे: उच्चतम न्यायालय
Modified Date: April 20, 2026 / 01:07 pm IST
Published Date: April 20, 2026 1:07 pm IST

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के लिए गठित अपीलीय अधिकरणों के ‘‘काम नहीं करने’’ का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट तलब करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।

कामत ने कहा, ‘‘यह पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला है। माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। अपीलीय अधिकरण काम नहीं कर रहे हैं। वकीलों को अनुमति नहीं दी जा रही है। वे केवल इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित अर्जियां ही ले रहे हैं।’’

प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों का न्यायालय के समक्ष लगभग रोजाना उल्लेख किया जा रहा है।

हालांकि, कामत ने दलील दी कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम (उच्च न्यायालय के) मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट मंगाएंगे।’’

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरण में होंगे तथा मतगणना चार मई को होगी।

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले पर पिछले सप्ताह सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलीय अधिकरणों में दायर अपील मंजूर हो जाए, उन्हें शामिल करते हुए अनुपूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए।

भाषा सिम्मी शोभना

शोभना


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