Work From Home Order: अब घर से काम करेंगे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी, बीजेपी सरकार ने जारी किया ‘वर्क फ्रॉम होम’ का आदेश, जानें कब तक नहीं जाना होगा दफ्तर..

Work From Home Order: अब घर से काम करेंगे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी, बीजेपी सरकार ने जारी किया ‘वर्क फ्रॉम होम’ का आदेश, जानें कब तक नहीं जाना होगा दफ्तर..

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  • Publish Date - December 17, 2025 / 11:04 AM IST,
    Updated On - December 17, 2025 / 11:11 AM IST

Work From Home Order?Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला
  • कल से 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
  • मजदूरों को 10 हजार मुआवजा

दिल्ली: Work From Home Order: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर स्तर पर पहुँचता जा रहा है। खराब होती हवा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों पर नई गाइडलाइन जारी (Work From Home Government Order)

Work From Home Order:  दिल्ली में फिलहाल GRAP-4 लागू है। इसी के तहत सरकार ने आदेश जारी किया है कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। यानी कार्यालयों में केवल आधे कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि GRAP-3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण के चलते काम बंद होने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

कल से 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य (Work From Home Order Issued)

Work From Home Order: दिल्ली सरकार के अनुसार, CAQM और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत यह निर्णय लिया गया है। कल से सभी प्रतिष्ठानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी, जबकि शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालाँकि, हेल्थकेयर सेवाएं, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल, पुलिस, और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।

यह भी पढ़ें

"Delhi GRAP-4 Work From Home" के तहत क्या आदेश जारी हुआ है?

दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा।

"Delhi Air Pollution GRAP-4" में किन सेवाओं को छूट दी गई है?

GRAP-4 के तहत हेल्थकेयर सेवाएं, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल, पुलिस और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को वर्क फ्रॉम होम के नियम से छूट दी गई है।

"Delhi GRAP-3 Construction Workers Compensation" में मजदूरों को क्या राहत मिलेगी?

GRAP-3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को दिल्ली सरकार की ओर से 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।