‘आप भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, लेकिन कर्मचारियों के बकाया वेतन-पेंशन का भुगतान करें: दिल्ली हाईकोर्ट

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'आप भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, लेकिन कर्मचारियों के बकाया वेतन-पेंशन का भुगतान करें: दिल्ली हाईकोर्ट

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  • Publish Date - May 28, 2021 / 03:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अगर उत्तर दिल्ली नगर निगम उसके सभी श्रेणियों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के उसके आदेश का पालन नहीं करता तो निगम आयुक्त को 31 मई या उससे पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने कहा, ‘‘आप भीख मांगें, उधार लें या चोरी करें लेकिन भुगतान करें।’’

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘अगर अगली तारीख तक पांच अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उत्तर दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजय गोयल सुनवाई में उपस्थित रहेंगे।’’ अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा वकील रंजीत शर्मा के माध्यम से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में न्यायिक आदेश के बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं करने पर उत्तर दिल्ली नगर निगम के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गयी है।

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अदालत ने याचिका पर निगम को नोटिस जारी किया और दो दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने 31 मई को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जब वेतन संबंधी अन्य मामलों में भी सुनवाई होगी। उत्तर दिल्ली नगर निगम की ओर से वकील दिव्य प्रकाश पांडेय ने कहा कि वे वेतन के मामलों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने वेतन तथा पेंशन के लिए राशि देने का प्रयास किया है और अप्रैल तक की पगार का भुगतान किया है।

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