वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

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  • Publish Date - June 4, 2021 / 06:10 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान एवं संक्षिप्त शब्द ‘‘वाईएसआर’’ का इस्तेमाल करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने का अनुरोध करने वाली अन्ना वाईएसआर कांग्रेस की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि याचिका सुनवाई के ‘‘योग्य नहीं’’ है।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के लैटरहेड में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा, समान एवं संक्षिप्त शब्द इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया था।

अन्ना वाईएसआर ने दलील दी कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के नाम से पंजीकृत हुई थी।

साथ ही अन्ना वाईएसआर ने रेड्डी नीत पार्टी पर आरोप लगाया कि इसने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समान एवं संक्षिप्त शब्द का अपने लैटरहेड में अवैध तरीके से इस्तेमाल किया।

भाषा

गोला मनीषा

मनीषा