Mediclaim Rule Change: मेडिक्लेम पर बड़ा अपडेट..! जल्द खत्म हो सकता है अस्पताल में 24 घंटे भर्ती रहने का प्रावधान

Mediclaim Rule Change: मेडिक्लेम पर बड़ा अपडेट..! जल्द खत्म हो सकता है अस्पताल में 24 घंटे भर्ती रहने का प्रावधान, जानिए क्यों 

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  • Publish Date - December 25, 2023 / 01:53 PM IST,
    Updated On - December 25, 2023 / 01:54 PM IST

Mediclaim Rule Change

Mediclaim Rule Change: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने मेडिक्लेम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। अब 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पतालों में भर्ती होने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मेडिक्लेम के दावे को खारिज नहीं कर पाएंगी। यह क्‍लेम डे-केयर ट्रीटमेंट (Day Care Treatment) के तहत लिया जा सकेगा और बिना 24 घंटे तक भर्ती हुए भी आप अपनी बीमा कंपनी से क्‍लेम हासिल कर सकते हैं। इस नियम से बीमाधारकों को काफी सुविधा होगी।

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इन स्थितियों में मिलेगा क्लेम 

बता दें कि बीमा कंपनियां तभी मेडिक्लेम देती हैं जब मरीज अस्पताल में सर्जरी या इलाज के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए भर्ती होता है। लेकिन, इस नियम को बदले जाने के आसार हैं। साथ ही इसे लेकर सरकार ने बीमा क्षेत्र के रेग्यूलेटर आईआरडीएआई के साथ बातचीत शुरू कर दी है। NCDRC के अध्यक्ष ने कहा, कि 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब कई तरह के ट्रीटमेंट हैं जो 24 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जाता है ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को इन बातों को ध्यान में रखना होगा।

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मेडिक्लेम के लिए जरूरी बातें

क्‍लेम के लिए बीमाधारक मरीज को कम से कम 24 घंटे तक अस्‍पताल की देखरेख में समय बिताना होगा, जिसमें कुछ अपवादों को शामिल किया गया है। इसमें डे-केयर नाम से नया टर्म जोड़ा गया है। जिसके तहत ऐसे इलाज आएंगे, जिसमें कोई सर्जरी 24 घंटे के अंदर पूरी होने या उसमें एनस्‍थीसिया का इस्‍तेमाल होने जैसी स्थिति शाम‍िल होगी। ऐसे मामलों में 24 घंटे तक अस्‍पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं होगा।

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