Car Accident Insurance Rules: यदि शोरूम से नई कार ले जाते वक़्त ही हो जाए एक्सीडेंट, तो नुक्सान कौन भरेगा? जान लीजिये अपने काम की बात

अगर शोरूम से कार निकालते ही हो जाए हादसा? कार में खरोंच या बड़ा नुकसान होने पर मन में सवाल उठता है – इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या शोरूम जिम्मेदार होगा, इंश्योरेंस कंपनी, या आपको खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा? आइए, इस स्थिति को समझते हैं विस्तार से...

Car Accident Insurance Rules: यदि शोरूम से नई कार ले जाते वक़्त ही हो जाए एक्सीडेंट, तो नुक्सान कौन भरेगा? जान लीजिये अपने काम की बात

Car Accident Insurance Rules

Modified Date: September 23, 2025 / 04:28 pm IST
Published Date: September 13, 2025 7:27 pm IST

Car Accident Insurance Rules: हर ग्राहक के लिए नई कार की डिलीवरी का दिन बेहद्द ख़ास होता है। परन्तु खुदा न करे यदि इसी दौरान कोई हादसा हो जाए तो परेशानी भी उतनी ही बढ़ जाती है। इस दौरान ग्राहक के दिल में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या इंश्योरेंस तुरंत काम आएगा, या उल्टा उसे ही जेब से लगाने पड़ जाएंगे पैसे?

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Car Accident Insurance Rules: जान लें नियम

हाल ही में दिल्ली के निर्माण विहार में ऐसी ही घटना हुई जब शोरूम पहुंचने के बाद महिला ने कार की पूजा करवाई और उसके बाद वह नींबू पर कार का टायर चढ़ाने लगी। इस दौरान महिला का कंट्रोल गाड़ी से खो गया और गाड़ी पहली मंजिल से नीचे गिर गई। इस घटना के बाद हर व्यक्ति के मन में उठ रहा है कि अगर शोरूम से कार निकालते ही उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में उसकी भरपाई कौन करेगा? जान लीजिए इसे लेकर क्या हैं नियम..

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Car Accident Insurance Rules: ऐसे केस में भरपाई कौन करेगा ?

अगर कोई शख्स शोरूम से नई कार लेकर निकलता है और तुरंत उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि नुक्सान कौन भरेगा? कानून के हिसाब से जैसे ही गाड़ी की डिलीवरी पूरी होती है अगर ग्राहक को आरसी, चाबी और इंश्योरेंस मिल गया है, तो नुकसान ग्राहक का होगा और उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी, बशर्ते उस समय इंश्योरेंस एक्टिव हो और ग्राहक क्लेम दाखिल कर सकता है। लेकिन अगर डिलीवरी पूरी नहीं हुई है और आरसी व इंश्योरेंस नहीं मिला है, तो नुकसान की भरपाई शोरूम या डीलर की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि डीलर्स आम तौर पर डिलीवरी से पहले ही वाहन का इंश्योरेंस करा देते हैं, ताकि ऐसी स्थिति में ग्राहक को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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Car Accident Insurance Rules: ग्राहक को कैसे मिलता है क्लेम?

नई कार का इंश्योरेंस ज़्यादातर यही कारण है कि डीलर ग्राहकों की सुविधा के लिए और ऐसी स्थिति से बचने के लिए डिलीवरी से पहले ही कार का बीमा करा देते हैं। इसलिए अगर शोरूम से निकलते ही एक्सीडेंट हो जाए और कार का इंश्योरेंस एक्टिव है (जो आमतौर पर शोरूम डिलीवरी से पहले करा देते हैं), तो ग्राहक को इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत सूचित करना चाहिए और क्लेम फाइल करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो पुलिस रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो), तस्वीरें और अन्य ज़रूरी कागज़ात इकट्ठा करें और उन्हें संभालकर रखें।

इंश्योरेंस कंपनी वाहन के नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक भेजेगी, उसके साथ पूरा सहयोग करें और फिर उसके पश्चात् क्लेम का प्रोसेस शुरू होता है। इस दौरान अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी समय पर उपलब्ध करा देते हैं, तो क्लेम अप्रूव होने में कोई रुकावट नहीं आती।

शोरूम से नई कार निकलते ही एक्सीडेंट होने पर नुकसान की भरपाई मुख्य रूप से इंश्योरेंस पॉलिसी, हादसे की परिस्थितियों, और शोरूम की डिलीवरी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि आपने कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया है, तो ज्यादातर मामलों में इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी। यदि हादसा डिलीवरी से पहले हुआ, तो शोरूम जिम्मेदार हो सकता है। किसी भी स्थिति में, शांत रहें, दस्तावेजीकरण करें, और तुरंत इंश्योरेंस कंपनी व शोरूम से संपर्क करें।

नई कार का आनंद लें, लेकिन सावधानी और पूरी जानकारी के साथ हर कदम उठाएं।


लेखक के बारे में

Swati Shah, Since 2023, I have been working as an Executive Assistant at IBC24, No.1 News Channel in Madhya Pradesh & Chhattisgarh. I completed my B.Com in 2008 from Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G). While working as an Executive Assistant, I enjoy posting videos in the digital department.