छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जमीन बिक्री के साथ ही खरीदार के नाम पर हो जाएगा नामांतरण, तहसीलदारों से छीनी शक्तियां |

छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जमीन बिक्री के साथ ही खरीदार के नाम पर हो जाएगा नामांतरण, तहसीलदारों से छीनी शक्तियां

cg news: राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन और संपत्ति का नामांतरण स्वतः ही हो जाएगा।

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Modified Date: April 24, 2025 / 10:17 PM IST
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Published Date: April 24, 2025 10:16 pm IST
HIGHLIGHTS
  • रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन और संपत्ति का नामांतरण स्वतः
  • राज्य सरकार ने तहसीलदारों से नामांतरण की शक्तियां छीन ली

रायपुर: CG land transferred policy छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन नामांतरण को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब जमीन बिक्री के साथ ही उसका खरीदार के नाम पर नामांतरण हो जाएगा। राज्य सरकार ने तहसीलदारों से नामांतरण की शक्तियां छीन ली है। अब रजिस्टार और सब रजिस्टार तुरंत ही जमीन का नामांतरण कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन और संपत्ति का नामांतरण स्वतः ही हो जाएगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत तहसीलदारों से नामांतरण की शक्तियां वापस लेकर रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंप दी गई हैं।

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CG land transferred policy इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे न केवल प्रक्रिया लंबी होती थी, बल्कि फर्जीवाड़े की आशंका भी बनी रहती थी।

खासतौर पर किसान, जिन्हें समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए भूमि के नामांतरण की जरूरत होती है, इस नई व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। पहले नामांतरण लंबित रहने की वजह से उन्हें उत्तराधिकारी के नाम पर फसल बेचनी पड़ती थी, जिससे विवाद की स्थिति भी बनती थी। अब नई व्यवस्था के तहत खरीद-बिक्री के रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्वचालित रूप से नामांतरण हो जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी।

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