पूर्व BJP पार्षद एवं रायपुर नगर निगम में MIC सदस्य के पति को 5 साल की कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

Former BJP councilor sentenced to 5 years imprisonment: मामला 2018 का है, असल में सुंदर नगर में एक जमीन के सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद ब्राम्हणपारा के पार्षद आकाश दुबे ने आरआई राजेंद्र चंद्राकर की बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी थी।

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  • Publish Date - April 11, 2025 / 07:55 PM IST,
    Updated On - April 11, 2025 / 08:01 PM IST

Live Murder Video| Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • MIC मेंबर के पति आकाश दुबे को पांच साल की सजा
  • आकाश दुबे और श्याम साहू दोनों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास

रायपुर: Former BJP councilor sentenced to 5 years imprisonment रायपुर में भाजपा के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा हुई है। पूर्व पार्षद आकाश दुबे ने 7 साल पहले जमीन सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की थी। इस मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। इसके अलावा पूर्व पार्षद के अन्य साथी श्याम साहू को 5-5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है।

रायपुर में पटवारी और आरआई से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सुंदर नगर की पार्षद और MIC मेंबर सरिता दुबे के पति आकाश दुबे को पांच साल की सजा सुनाई है। आकाश दुबे खुद भी भाजपा से पार्षद रह चुके हैं। मामला 2018 का है, असल में सुंदर नगर में एक जमीन के सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद ब्राम्हणपारा के पार्षद आकाश दुबे ने आरआई राजेंद्र चंद्राकर की बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी थी।

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पार्षद के करीबी की जमीन का सीमांकन करने गई थी टीम

बचाव करते हुए आरआई ने भागने की कोशिश की। लेकिन आकाश दुबे ने उन्हें दौड़कर फिर पकड़ा लिया और जमकर पीटा। मारपीट में आरआई का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अफसरों की टीम पार्षद के करीबी की जमीन का सीमांकन करने गई थी। वे सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे। नाराज होकर उन्होंने पार्षद को बुलवा लिया। उसी के बाद विवाद हुआ। पार्षद आकाश दुबे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था।

इस मामले में आकाश दुबे और उसके साथी श्याम साहू के खिलाफ IPC की धारा 294, 506, 186, 353, 332, और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले की सुनवाई जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जहाँ अदालत ने आकाश दुबे और श्याम साहू दोनों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

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गौरतलब है कि आकाश दुबे की पत्नी वर्तमान में पार्षद हैं और रायपुर नगर निगम में MIC सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। मामले में फैसला आने के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

आकाश दुबे कौन हैं और उन्हें सजा क्यों हुई है?

उत्तर: आकाश दुबे भाजपा के पूर्व पार्षद हैं और MIC सदस्य सरिता दुबे के पति हैं। उन्हें एक राजस्व निरीक्षक (RI) के साथ मारपीट करने के मामले में 5 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई है। यह घटना 2018 में जमीन के सीमांकन के दौरान हुई थी।

इस मामले में क्या-क्या धाराएं लगाई गई थीं?

उत्तर: आकाश दुबे और उनके साथी श्याम साहू पर IPC की धारा 294 (अश्लीलता), 506 (धमकी), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 353 (लोक सेवक पर हमला), 332 (लोक सेवक को चोट पहुँचाना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पीड़ित अधिकारी कौन थे और उन्हें क्या चोट आई थी?

उत्तर: पीड़ित अधिकारी राजस्व निरीक्षक राजेंद्र चंद्राकर थे। उन पर बेसबॉल बैट से हमला किया गया था, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था।

श्याम साहू कौन हैं और उन्हें क्या सजा हुई है?

उत्तर: श्याम साहू आकाश दुबे के सहयोगी हैं और उन्हें भी कोर्ट ने 5 साल की सश्रम कारावास तथा ₹5,000 का जुर्माना सुनाया है।