Jodhpur Love Jihad Case: प्यार की आड़ में लव जिहाद! नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाह, मां के गुहार पर कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्यार की आड़ में लव जिहाद! नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाह...Jodhpur Love Jihad Case: Love Jihad in the guise of love! Minor

  •  
  • Publish Date - May 16, 2025 / 07:02 AM IST,
    Updated On - May 16, 2025 / 07:02 AM IST

Jodhpur Love Jihad Case | Image Source | IBC24

जोधपुर: Jodhpur Love Jihad Case:  राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को उस वक्त नया मोड़ आया जब एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के लव जिहाद के शिकार होने का गंभीर आरोप लगाया। मामला हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से पहुंचा जिसमें मां ने दावा किया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर पहले धर्म परिवर्तन करवाया गया और फिर जबरन निकाह करवा दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और नाबालिग लड़की को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने लड़की को दस्तयाब कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

Read More : Objectionable statement on Vyomika Singh: सपा सांसद का विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक बयान, भाजपा ने कहा देश से माफी मांगें रामगोपाल 

तीन महीने से चक्कर काट रहे परिजन

Jodhpur Love Jihad Case:  परिजनों का आरोप है कि वे पिछले तीन महीनों से जोधपुर पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले और उनसे न्याय की गुहार लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जोधपुर पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज किया।

Read More : Bilaspur news: रेप के बाद जमानत पर छूटे आरोपी ने फिर किया रेप, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, पहली सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी दूसरी सजा 

निकाह और धर्म परिवर्तन पर उठे सवाल

Jodhpur Love Jihad Case:  मां का कहना है कि बेटी अभी नाबालिग है और उसे झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद उसके साथ जबरन निकाह किया गया। अधिवक्ता राजपुरोहित ने कोर्ट में “लव जिहाद” का उल्लेख करते हुए मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।

Read More : FIR against rahul gandhi: दरभंगा में बिना अनुमति के संवाद करने पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला 

उम्र सत्यापन और बालिका गृह भेजने का आदेश

Jodhpur Love Jihad Case:  कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी को निर्देश दिए कि लड़की की उम्र से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जाए। साथ ही 26 मई तक उम्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक लड़की को बालिका सुधार गृह में रखने का निर्देश दिया गया है।

Read More : Nirav Modi Bail Rejected: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका.. 10वीं बार ख़ारिज हुई जमानत की याचिका, बताया भारत में जान का ख़तरा

न्याय की आस में परिजन

Jodhpur Love Jihad Case:  लड़की की मां ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि यह केवल उनकी बेटी की नहीं, बल्कि समाज की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने न्यायपालिका से भरोसा जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

"लव जिहाद जोधपुर मामला" क्या है और इसमें क्या आरोप हैं?

इसमें आरोप है कि एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया और जबरन निकाह कराया गया। मां ने इसे "लव जिहाद" का मामला बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

"लव जिहाद" में नाबालिग होने पर कानून क्या कहता है?

अगर लड़की नाबालिग है, तो उसकी शादी और धर्म परिवर्तन दोनों ही अवैध माने जाते हैं। भारतीय कानूनों के तहत नाबालिग की शादी अपराध है, और ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट भी लागू हो सकता है।

"लव जिहाद" जोधपुर केस में कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

कोर्ट ने पुलिस को लड़की की उम्र की पुष्टि के लिए दस्तावेज जांचने और तब तक उसे बालिका गृह में रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

"लव जिहाद" जोधपुर केस की FIR कैसे दर्ज हुई?

पीड़ित परिजनों का कहना है कि जोधपुर पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज की गई।

क्या "लव जिहाद" जोधपुर केस में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?

अब तक खबरों के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। पुलिस जांच जारी है और अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।