Publish Date - June 2, 2025 / 07:08 PM IST,
Updated On - June 2, 2025 / 07:09 PM IST
Jodhpur Railway Station Fine | Image Source | IBC24
HIGHLIGHTS
ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर शिकंजा,
एक माह में डेढ़ हजार से भी अधिक यात्रियों पर जुर्माना लगाया है,
जुर्माने के बतौर 1 लाख 78 हजार 300 रुपए का राजस्व वसूला गया,
जोधपुर: Jodhpur Railway Station Fine: जोधपुर मंडल रेलवे ने स्वच्छता अभियान को गति देते हुए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसते हुए एक माह में डेढ़ हजार से भी अधिक यात्रियों पर जुर्माना लगाया है।
Jodhpur Railway Station Fine: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के नेतृत्व में जोधपुर मंडल पर चलए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मई में विभिन्न ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने पर 1 हजार 621 यात्रियों को पकड़ा गया जिनसे जुर्माने के बतौर 1 लाख 78 हजार 300 रुपए का राजस्व वसूला गया।
Jodhpur Railway Station Fine: उन्होंने बताया कि ट्रेन अथवा रेल परिसर में गंदगी व कचरा फैलाने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा इस हेतु रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी ऐसे यात्रियों की पहचान कर उनसे सौ से पांच सौ रुपए तक नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है।
"रेलवे में गंदगी फैलाने पर जुर्माना" कितना लगाया जा सकता है?
रेलवे परिसर या ट्रेन में गंदगी फैलाने पर यात्रियों से ₹100 से ₹500 तक का जुर्माना नियमानुसार वसूला जा सकता है।
"गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर कार्रवाई" कैसे की जाती है?
रेलवे स्टेशनों पर लगे CCTV कैमरों और रेलवे कर्मचारियों की निगरानी के माध्यम से गंदगी फैलाने वाले यात्रियों की पहचान की जाती है और मौके पर ही उनसे जुर्माना वसूला जाता है।
"जोधपुर रेलवे स्वच्छता अभियान" किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है?
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में यह अभियान डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।
"रेलवे में सफाई के नियम" क्या हैं?
यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर गंदगी न फैलाने, कचरा डस्टबिन में डालने, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने के निर्देश दिए जाते हैं। उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
"रेलवे स्वच्छता नियमों का उल्लंघन" करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
इसके तहत जुर्माना, चेतावनी और दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे यात्री को परेशानी या रिकॉर्ड में दाग भी लग सकता है।