Sihor Rape Case: ‘जुबैर अकेले में बुलाता था घर..दोनो भाई मिलकर करते थे मेरा रेप’, मंदिर जाने पर लगाई रोक फिर….
Sihor Rape Case:सीहोर जिले की लड़की भोपाल के कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। युवती ने अहमदपुर थाने में दो मुस्लिम लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। हालाकि पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
Ghaziabad Crime News/ Image Credit: IBC24 File Photo
- युवती ने अहमदपुर थाने में दो मुस्लिम लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया
- दो भाइयों पर धमकी देकर गैंगरेप करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
सिहोर: Sihor Rape Case, एमपी के सीहोर जिले में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम समाज के दो भाइयों पर धमकी देकर गैंगरेप करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो उसे मंदिर जाने से रोक दिया गया था और कलमा पढ़वाने जाने लगा था। इससे क्षुब्ध होकर लड़की ने अपनी चचेरी बहन और भाई को सारी बात बताई, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार सीहोर जिले की लड़की भोपाल के कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। युवती ने अहमदपुर थाने में दो मुस्लिम लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। हालाकि पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2022 में घर के सामने रहने वाले जुबैर मंसूरी से मुलाकात हुई थी। पहले तो जुबैर मंसूरी ने दोस्ती की और फिर फोन पर बातचीत होने लगी। उसने बताया कि जब जुबैर के घर पर कोई नहीं होता तो वह मुझे बुलाता था। मना करने पर वह धमकी देने लगा कि नहीं आएगी तो सबको बता दूंगा कि तू मुझसे बात करती है। उसकी धमकी से डरकर जब मई 2022 में उसके घर गई, जब उसने जबरन दुष्कर्म किया।’
बात बंद करने पर दी धमकी
युवती ने आरोप कि जब गलत काम होने के बाद उसने जुबैर से बात करना बंद कर दिया। तब कुछ दिनों बाद एक दिन उसने फोन कर धमकी दी, कि अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो तेरे परिवार वालों को मार दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा। युवती के अनुसार जुबैर की धमकी से डर कर फिर से उसने बात करने लगी।
वहीं पीड़िता ने बताया कि बाद में उसका भाई भी रेप करने लगा। उसने बताया कि, ‘सितंबर 2022 में जुबैर ने एक बार फिर धमकाकर मुझे अपने घर बुलाया। वहां उसका बड़ा भाई शोएब भी आ गया और उसने हमें एक साथ देख लिया, इनके बाद शोएब ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर बुलाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। यह बात जब जुबैर को बताई तो उसने कहा- हमारे यहां यह सब चलता है, तुझे करना पड़ेगा। इसके बाद कई बार जुबैर ओर शोएब ने मेरी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए।’
मंदिर जाने पर लगाई रोक, कलमा पढ़वाने का प्रयास
पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि ”साल 2024 में जुबैर ने मुझे अपने घर बुलाया और मस्जिद में रहने वाले हाफिज साहब आरिफ से मिलवाया, उन्होंने मेरा नाम जैनब मंसूरी रखा। इस दौरान उन्होंने कई बार जबरन कलमा पढ़वाने का प्रयास कराया ओर मौलवी ने कहा की तुम मंदिर मत जाया करो, पूजा-पाठ मत किया करो, कलमा पढ़ा करो इससे हमारे रीति-रिवाज सीख जाओगे तो तेरा निकाह जुबैर से करा देंगे। आखिरकार जुबैर से परेशान होकर मैंने अपनी चचेरी बहन और भाई को सारी बात बताई। इसके बाद हम थाने पहुंचे और जुबैर, शोएब और हाफिज साहब आरिफ के खिलाफ शिकायत दी।”
इस मामले में एसडीओपी ने बताया कि युवती ने मंगलवार शिकायत दी थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई ओर बुधवार तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 363, 366, 376(2n), पॉक्सो एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया है। तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिसके बाद गुरुवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

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