Supreme Court on Diwali: दिवाली से पहले बड़ा तोहफा! अब चार दिन तक रात में पटाखे जलाने की छूट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लेकिन इस बात का रखना होगा खास ध्यान

Supreme Court on Diwali: दिवाली से पहले बड़ा तोहफा! अब चार दिन तक रात में पटाखे जलाने की छूट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लेकिन इस बात का रखना होगा खास ध्यान

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  • Publish Date - October 15, 2025 / 12:27 PM IST,
    Updated On - October 15, 2025 / 12:27 PM IST

Supreme Court on Diwali/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • दिल्ली-NCR वालों के लिए खुशखबरी,
  • सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति,
  • ग्रीन पटाखों की होगी सख्त जांच,

नई दिल्ली: Supreme Court on Diwali:  दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित समयावधि के लिए ग्रीन पटाखों को जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण और नागरिकों के उत्सव के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी। संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं जिनका पालन अनिवार्य होगा पटाखे जलाने की अवधि रात 8 बजे से 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक है वहीं अनुमति केवल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक के लिए ही वैध होगी। केवल वैध, अधिकृत ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से एनसीआर में पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच की जाएगी। नकली या गैर-ग्रीन पटाखे पाए जाने पर निर्माताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। ग्रीन पटाखों पर QR कोड होना अनिवार्य होगा। ये कोड सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके।

Supreme Court on Diwali:  सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 14 अक्टूबर 2024 के दिल्ली सरकार के उस आदेश को ध्यान में रखते हुए दिया, जिसमें दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। हालांकि 10 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में CJI ने संकेत दिए थे कि इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। अब यह आदेश औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति कब दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक ग्रीन पटाखों को जलाने की सशर्त अनुमति दी है।

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने का समय क्या है?

ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जलाए जा सकेंगे।

क्या दिल्ली-NCR में सभी प्रकार के पटाखे जलाने की अनुमति है?

नहीं, केवल अधिकृत और वैध ग्रीन पटाखों की अनुमति है। नकली या गैर-ग्रीन पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है।