सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में दिया जा सकता है 27% OBC आरक्षण, महाधिवक्ता ने सरकार को दिया अभिमत

27% OBC reservation : 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता ने सरकार को अभिमत दिया है,

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  • Publish Date - August 25, 2021 / 10:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

27% OBC reservation

जबलपुर। 27% OBC reservation : 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता ने सरकार को अभिमत दिया है, महाधिवक्ता ने कहा है कि हाइकोर्ट की रोक वाले मामलों के अलावा सभी मामलों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। महाधिवक्ता ने कहा सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जा सकता है।

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27% OBC reservation : महाधिवक्ता ने कहा कि पीजी नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इनके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण दिया जा सकता है। 6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने के लिए सरकार ने HC में आवेदन दायर किया है। 1 सितंबर को OBC आरक्षण मामले के साथ आवेदन पर सुनवाई होनी है।

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