Mohan Cabinet Meeting Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला! वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 का अनुमोदन, अधिकारों के प्रत्यायोजन को भी मिली मंजूरी

मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला...Mohan Cabinet Meeting Decision: Financial Rights Handbook 2025 approved, delegation of powers

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  • Publish Date - May 27, 2025 / 07:46 PM IST,
    Updated On - May 27, 2025 / 07:49 PM IST

Mohan Cabinet Meeting Decision | image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद का निर्णय
  • वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन को मंजूरी
  • वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 का अनुमोदन

भोपाल: Mohan Cabinet Meeting Decision:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025, भाग-1 का अनुमोदन किया गया है। वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है। साथ ही हिन्दी अनुवाद जारी करने की भी अनुमति दी गई है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।

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Mohan Cabinet Meeting Decision:  वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग-1 में संशोधन के प्रमुख कारणों में 13 वर्ष से अधिक की अवधि में विभिन्न मदों के मूल्यों/लागतों में वृद्धि, कार्यालय संचालन से संबंधित कतिपय नवीन स्वरूपों के व्यय भी प्रचलन में आये हैं। अप्रासंगिक हो गई मदों का विलोपन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन मदों को सम्मिलित किया जाना, अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयीन उपकरण / सामग्री का विलोपन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने के लिए, बजट प्रावधान का समयसीमा में उपयोग शामिल हैं।

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Mohan Cabinet Meeting Decision:  वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग-1 में संशोधन नवीन प्रावधान अंतर्गत्‍बजट नियंत्रण अधिकारी घोषित किया जाने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार, Consultancy Firm/ Agency से कार्य के लिए अधिकार, Interns को संलग्न करने के लिए अधिकार, मूलभूत नियम 46 अंतर्गत मानदेय की स्वीकृति, पेंशन / उपदान के अधिक भुगतान को write off करने का अधिकार है।

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Mohan Cabinet Meeting Decision:  विभागीय भवन तोड़ने की अनुमति संबधित विभाग देगा। 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति/परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 का अनुमोदन इज ऑफ डूइंग बिजनेस शासकीय कायों में लाने का प्रयास हैं।

"वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025" क्या है?

"वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025" मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी एक दिशा-निर्देश पुस्तिका है, जो विभिन्न सरकारी विभागों को वित्तीय मामलों में किस सीमा तक निर्णय लेने का अधिकार है, यह निर्धारित करती है।

"वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025" कब से लागू होगी?

यह पुस्तिका 1 जुलाई 2025 से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।

"वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025" में क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं?

इसमें विभागों को Consultancy Agency से कार्य लेने, Interns को संलग्न करने, मूलभूत नियम 46 के तहत मानदेय स्वीकृति, पेंशन/उपदान की अधिक भुगतान राशि को write-off करने जैसे अधिकार दिए गए हैं।

"वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025" में चिकित्सा सहायता से संबंधित क्या बदलाव हुए हैं?

अब विभाग स्वयं 80% तक मेडिकल एडवांस स्वीकृत कर सकेंगे और इसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

"वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025" का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य Ease of Doing Business को बढ़ावा देना, वित्तीय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना और सरकारी कार्यों में त्वरितता लाना है।