MP Teacher Transfer Latest News: शुरू हुआ शिक्षकों के तबादले का दौर, मनचाही जगह पर मिलेगी नई पोस्टिंग! आवेदन के लिए सिर्फ तीन दिन का समय
MP Teacher Transfer Latest News: शुरू हुआ शिक्षकों के तबादले का दौर, मनचाही जगह पर मिलेगी नई पोस्टिंग! आवेदन के लिए सिर्फ तीन दिन का समय
MP Teacher Transfer Latest News: शुरू हुआ शिक्षकों के तबादले का दौर, मनचाही जगह पर मिलेगी नई पोस्टिंग! आवेदन के लिए सिर्फ तीन दिन का समय / Image: AI Generated
- स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 3 जून से 8 जून 2026 तक
- अधिकतम 15 कार्यालयों या संस्थाओं का चयन कर सकेंगे
- अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
भोपाल: MP Teacher Transfer Latest News राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून तक e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक स्थानांतरण के लिए अधिकतम 15 कार्यालयों/संस्थाओं का चयन कर सकेंगे। आवेदन में दर्शाए गए कारणों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ स्वरूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिनका आकार अधिकतम 2 एमबी निर्धारित किया गया है। एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू
MP Teacher Transfer Latest News विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन में गलत जानकारी देने या सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी एवं सत्यापन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियां अस्थायी (टेंटेटिव) होंगी और समय-समय पर अपडेट की जा सकेंगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण केवल उनके विषय की रिक्तियों पर ही किए जाएंगे। वहीं प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं किए जाएंगे।
शासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा
जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 5 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर सभी रिक्त पदों की सही जानकारी दर्ज एवं सत्यापित करें। रिक्तियों की एंट्री और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख, डीडीओ एवं ऑफिस एडमिन की होगी। केवल ऑनलाइन आवेदन करने मात्र से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा और इस संबंध में शासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यह आदेश प्रदेश के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों पर लागू होगा।
ये भी पढ़ें
- Bilaspur Fire News: बुधवारी बाजार में मची अफरातफरी, एक झटके में तबाह हो गया सबकुछ, मंजर देख इधर उधर भागे लोग
- Free Fire Max Code 05 June 2026: फ्री डायमंड्स पाने का मौका! नए रिडीम कोड्स से मिल रहा है धांसू इनाम, देर की तो गेम में पीछे रह जाओगे
- Twisha Sharma Case Bhopal : त्विषा शर्मा केस में नया ट्विस्ट! डेथ सर्टिफिकेट के लिए परिवार पहुंचा कोर्ट, CBI समेत कई एजेंसियों को नोटिस

Facebook


