भोपाल गैस कांड मामले में केंद्र सरकार को नोटिस, MP हाईकोर्ट ने मांगा इन विषयों पर जबाब
Notice to the central government in Bhopal gas case, MP High Court sought, भोपाल गैस कांड मामले में केंद्र सरकार को नोटिस
HC sent Notice to Central Govt. For Bhopal Gas case:जबलपुर: भोपाल में हुई गैस त्रासदी को कौन नही जानता। दुनिया के सबसे बड़े बायो डिजास्टर में इसकी गिनती की जाए तो बड़ी बात नही होगी। लेकिन क्या आप जानते है 35 साल बीतने के बात भी भोपाल गैस त्रासदी का मलवा आज भी वहीं पड़ा है। जो कि लगभग 340 टन रासायनिक कचरा है। जिस पर जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने के लिए कहा था। लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नही की गई है।इसिलिए एक बार फिर से कोर्ट ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को नोटिस जारी कर बुनियादी सवाल खड़े किए हैं।
कोर्ट ने पूछे ये सवाल
भोपाल गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े जहरीले कचरे पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है । जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय पेट्रोलियम और केमिकल विभाग के सचिव से पूछा है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद , यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए ? कोर्ट ने ये भी पूछा है कि यूनियन कार्बाइड के बचे हुए 340 टन रासायनिक कचरे के विनिष्टिकरण की फिलहाल क्या स्थिति है ।
इन्होने दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। बता दें कि साल 2004 में भोपाल के रहने वाले आलोक प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी । याचिका में कहा गया था कि भोपाल गैस कांड के बाद फैक्ट्री परिसर में मौजूद रासायनिक कचरे को सुरक्षित ढंग से नष्ट किया जाना जरूरी है क्योंकि इससे भूजल भी दूषित हो रहा है।

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