Ration Card KYC Last Date 2025: 1 मई से ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, केवाईसी के लिए अब महज 18 दिन का समय

Ration Card KYC Last Date 2025: 1 मई से ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, केवाईसी के लिए अब महज 18 दिन का समय

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  • Publish Date - April 12, 2025 / 10:12 AM IST,
    Updated On - April 12, 2025 / 10:12 AM IST

CG Chawal Utsav News: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा तीन महीने का राशन / Image Source: File

HIGHLIGHTS
  • 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं कराने पर 1 मई से राशन बंद
  • 108.27 लाख हितग्राहियों की केवायसी अब भी शेष
  • ग्राम/मोहल्ला स्तर पर कैंप लगाकर होगी प्रक्रिया पूरी

भोपाल: Ration Card KYC Last Date 2025 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने राष्ट्रीय खाद्य, सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर करने के निर्देश दिये हैं। मंत्री राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से शेष 108.27 लाख हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं। समय-सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी न होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिये समस्त पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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Ration Card KYC Last Date 2025 मंत्री राजपूत ने बताया कि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में ई-केवायसी कराने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान में ई-केवायसी से शेष रह गये सभी पात्र हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गयी है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है।

कैंप लगाकर करायी जाएगी ई-केवायसी

खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा है कि अभियान में हितग्राहियों की ई-केवायसी ग्रामवार एवं मुहल्लेवार कैंप लगाकर की जाये। ई केवायसी करने गठित दलों को ग्राम अथवा मोहल्ले की सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के बाद ही अन्य ग्राम या मोहल्ले में कैंप आयोजित किये जाये। ई-केवायसी के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मुत्यु होने, स्थायी रूप से प्रवास पर जाने एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन हेतु प्रविष्टि की जाएगी।

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सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को जारी हुये निर्देश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी 9 से 30 अप्रैल तक जिलावार पूर्ण कराने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को ई-केवायसी कार्य को गंभीरता से तिथिवार पूर्ण कराने के निर्देश जारी किये हैं। एसीएस रश्मि अरुण शमी ने कहा है कि ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की संख्या के अनुसार जिलों हेतु निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी पूर्ण कराये जाये। उन्होंने अफसरों को ई-केवायसी कार्य के जागरूकता के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये हैं।

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ई-केवायसी राशन कार्ड के लिए क्यों जरूरी है?

ई-केवायसी का मकसद पात्र लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि करना है ताकि डुप्लीकेट, मृत या गलत प्रविष्टियों को हटाया जा सके।

राशन कार्ड की ई-केवायसी की अंतिम तिथि क्या है?

30 अप्रैल 2025 अंतिम तारीख है। इसके बाद राशन वितरण में रुकावट हो सकती है।

क्या राशन कार्ड ई-केवायसी ऑनलाइन की जा सकती है?

नहीं, इस विशेष अभियान में ग्राम या मोहल्ला स्तर पर लगे कैंप में जाकर ई-केवायसी करानी होगी।

राशन कार्ड ई-केवायसी में किन दस्तावेजों की जरूरत है?

आधार कार्ड, राशन कार्ड और लाभार्थी की उपस्थिति जरूरी है।

अगर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बाहर चला गया है या मृत्यु हो गई है तो क्या करें?

ऐसे मामलों में एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय लॉगिन से विलोपन के लिए जानकारी दर्ज करानी होगी।