स्पा सेंटर, किरायेदार, ट्रेवल्स, हॉस्टल संचालक सहित मजदूरों की थाने में जानकारी देना जरूरी,
15 दिन के अंदर दस्तावेज के साथ देनी होगी संबंधित थाने में जानकारी,
भोपाल : SPA Centers Employee Police Orders: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत किरायेदारों, स्पा सेंटर, ट्रेवल्स, हॉस्टल संचालकों, गार्ड एजेंसियों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।
SPA Centers Employee Police Orders: इस आदेश के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को 15 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानीय पुलिस थाने में सूचना जमा करनी होगी। यह कदम भोपाल में अवैध गतिविधियों को रोकने और अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है।
SPA Centers Employee Police Orders: पुलिस ने आदेश में कहा हैं की मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। स्पा सेंटर और ट्रेवल्स संचालक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने कर्मचारियों की जानकारी जमा करनी होगी। हॉस्टल और लॉज संचालक छात्रों और अन्य निवासियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य होगा। गार्ड एजेंसियां सिक्योरिटी गार्ड्स का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध होना चाहिए। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के ठेकेदार मजदूरों की सही जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
SPA Centers Employee Police Orders: भोपाल पुलिस का कहना है कि इस कदम से शहर में अवैध गतिविधियों और अपराधों पर नजर रखने में आसानी होगी। साथ ही, असामाजिक तत्वों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। जो व्यक्ति या संस्थान इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।