जबलपुर : Case registered against 18 private schools : जिला प्रशासन ने शहर के 18 निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। इसके साथ ही कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए है। अगर जांच में कोई भी स्कूल दोषी पाया जाता है तो उस स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ जी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
Case registered against 18 private schools : बता दें कि, विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म खरीदवाने और बेतहाशा फीस बढ़ाने के मामले में जिला प्रशासन ने शहर के 18 स्कूलों के खिलाफ मप्र निजी स्कूल विनियामक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसके लिए कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की है। जांच में जो भी स्कूल दोषी पाया जाएगा उसपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोषी पाए जाने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।