Chhindwara News: छिंदवाड़ा जहरीला कफ सिरप कांड! MP में मेडिकल यूनियन का विरोध प्रदर्शन, डॉ. प्रवीण सोनी और मेडिकल स्टोर संचालक की रिहाई की मांग

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जहरीला कफ सिरप कांड! MP में मेडिकल यूनियन का विरोध प्रदर्शन, डॉ. प्रवीण सोनी और मेडिकल स्टोर संचालक की रिहाई की मांग

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  • Publish Date - November 4, 2025 / 01:45 PM IST,
    Updated On - November 4, 2025 / 01:46 PM IST

Chhindwara News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • छिंदवाड़ा जहरीला कफ सिरप विवाद
  • MR यूनियन ने CM को सौंपा समर्थन ज्ञापन
  • डॉक्टर और दवा प्रतिनिधि के लिए CM से अपील

छिंदवाड़ा: Chhindwara News: छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत के प्रकरण में अभियुक्त कंपनी में कार्यरत दवा प्रतिनिधि की गिरफ्तारी के खिलाफ मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने नाराजगी जताई है। यूनियन के सदस्य सतीश वर्मा, मेडिकल स्टोर संचालक ज्योति सोनी और डॉ. प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधियों ने जताया रोष

Chhindwara poisonous cough syrup scandal: यूनियन ने बताया कि दवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए बनाए गए कानून Drug and Cosmetic Act 1940 के तहत विभिन्न दवा कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए दवा प्रतिनिधियों को नियुक्त करती हैं। दवा प्रतिनिधियों के लिए विशेष कानून Sसेल्स प्रमोशन एम्पलाइज (कंडीशन एंड सर्विस) एक्ट 1976 बनाया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों हेतु लागू किया गया है।

MPMSRU ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Chhindwara News: छिंदवाड़ा इकाई की सचिव ने कहा कि डॉक्टर, रिटेलर, मेडिकल स्टोर संचालक तथा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिहाई तत्काल की जाए क्योंकि दवाई निर्माण से इनका कोई लेना-देना नहीं है। इसके समर्थन में संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

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"छिंदवाड़ा दवा प्रतिनिधि गिरफ्तारी" का कारण क्या है?

24 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी दवा प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि यूनियन का कहना है कि दवा प्रतिनिधियों का उत्पादन में कोई संबंध नहीं।

"MPMSRU छिंदवाड़ा" ने क्या मांग की?

यूनियन ने आरोपी दवा प्रतिनिधि, डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक की रिहाई की मांग की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

"Drug and Cosmetic Act 1940 MP" का दवा प्रतिनिधियों पर असर क्या है?

यह कानून दवा प्रतिनिधियों को उनके प्रचार-प्रसार कार्यों तक सीमित करता है और उत्पादन या गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं मानता।