सीएम शिवराज ने कमलनाथ का एक और फैसला पलटा, पंचायतों में नया परिसीमन निरस्त, पुरानी व्यवस्था से होंगे चुनाव

इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी की गई है।

सीएम शिवराज ने कमलनाथ का एक और फैसला पलटा, पंचायतों में नया परिसीमन निरस्त, पुरानी व्यवस्था से होंगे चुनाव
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: November 22, 2021 9:06 am IST

भोपाल। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी की गई है।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिनों के बाद बढ़ सकता है ठंड, जानिए क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पूर्व कराए जाने का प्रावधान है। ऐसी पंचायतें, जहां परिसीमन तो हो गया, लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इससे ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी। आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पूर्व में था।

 ⁠

यह भी पढ़ें:  24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान का सिस्टम

यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह, 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था। नगरीय निकाय के परिसीमन में पंचायत के जो क्षेत्र चले गए है उनमे यह आदेश लागू नहीं होगा।

यह भी पढ़ें:  गाड़ी है या बैलगाड़ी? एक बाइक पर सवार होकर चल रहे थे 5 युवक, पुलिस ने दबोचा


लेखक के बारे में