जबलपुरः MLA Sanjay Pathak News अवैध खनन से जुड़े एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से जुड़ा बताया जा रहा है।
दरअसल, कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित द्वारा अवैध उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अवैध खनन की जांच और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान एक गंभीर पहलू सामने आया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की थी। इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखते हुए जस्टिस मिश्रा ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।
MLA Sanjay Pathak News हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कृत्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।