ग्वालियर में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विरोध प्रदर्शन के आह्वान से जुड़ी कवरेज न करें : अदालत

ग्वालियर में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विरोध प्रदर्शन के आह्वान से जुड़ी कवरेज न करें : अदालत

  •  
  • Publish Date - November 13, 2025 / 03:06 PM IST,
    Updated On - November 13, 2025 / 03:06 PM IST

जबलपुर, 13 नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्वालियर पीठ परिसर में डॉ बी आर आंबेडकर की प्रतिमा की प्रस्तावित स्थापना के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कोई भी खबर प्रकाशित करने से मीडिया को फिलहाल रोक दें।

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की खंडपीठ ने बुधवार को यह निर्देश गैर सरकारी संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पी. जी. नाजपांडे द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिया।

इस जनहित याचिका में दावा किया गया था कि 16 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन से ‘‘लोगों, खासकर बच्चों के जीवन और संपत्ति को खतरा’ होगा।

अदालत परिसर में आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर ग्वालियर में वकीलों का दो समूह आमने-सामने हैं। एक समूह प्रतिमा स्थापित करने पर अड़ा है, जबकि दूसरा इसका पुरजोर विरोध कर रहा है।

न्यायालय परिसर में प्रतिमा का विरोध करने वाले समूह ने 16 नवंबर को ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल और अंकिता सिंह परिहार के अनुसार, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ग्वालियर पीठ के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

भाषा सं दिमो मनीषा रंजन

रंजन