E-Rickshaw Traffic Rules: ई रिक्शा चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला, सेक्टर से बाहर नहीं चला पाएंगे ई-रिक्शा, 10 दिन में पूरे करने होंगे ये काम
E-Rickshaw Traffic Rules: ई रिक्शा चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला, सेक्टर से बाहर नहीं चला पाएंगे ई-रिक्शा, 10 दिन में पूरे करने होंगे ये काम
E-Rickshaw Traffic Rules | Photo Credit: IBC24
- 10 दिनों में परमिट, रजिस्ट्रेशन और बीमा अनिवार्य
- शहर को 4 जोनों में बांटकर रंग आधारित ई-रिक्शा व्यवस्था
- नशे में ड्राइविंग और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
इंदौर: E-Rickshaw Traffic Rules शहर में बढ़ते संचालन और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और जाम की स्थिति कम हो सके। इसी कड़ी में इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है।
Indore News नई व्यवस्था के अनुसार, अब ई रिक्शा संचालकों को 10 दिनों में ई रिक्शा का परमिट, रजिस्ट्रेशन और बीमा पूरा करवाना होगा। साथ ही अब शहर को 4 जोनों में बांट दिया गया है। और हर जोन के ई-रिक्शा के लिए अलग रंग तय किया जाएगा। इसका मतलब अब ई-रिक्शा अपने निर्धारित जोन और सेक्टर में चलेंगे।
इतना ही नहीं अगर कोई भी ई-रिक्शा चालक तय सेक्टर से बाहर जाते दिखा तो इसके खिलाफ चलानी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा नशे की हालत में ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सीधे प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
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