28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनाया फैसला

Ban on nursing examination starting from 28 February: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है।

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  • Publish Date - February 27, 2023 / 11:20 PM IST,
    Updated On - February 27, 2023 / 11:20 PM IST

Ban on nursing examination starting from 28 February : ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

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Ban on nursing examination starting from 28 February : दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है। भूतलक्षी प्रभाव से ली गई मान्यता गैरकानूनी होती है।

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Ban on nursing examination starting from 28 February : याचिका में कहा गया कि इसी गलत मान्यता के आधार पर 28 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। हाईकोर्ट जज रोहित आर्या और जज मिलिंद फड़के की डबल बैंच ने सुनवाई के मंगलवार से शुरू होने वाले एग्जाम पर रोक लगा दी है। अब इस याचिका पर 14 मार्च को सुनवाई होगी।

 

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