Gwalior Elderly Woman Gang Rape : बुजुर्ग महिला से गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद की सजा, हाथ-पैर बांधकर दिया था वारदात को अंजाम, ग्वालियर कोर्ट ने कह दी ये बड़ी बात

बुजुर्ग महिला से गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद की सजा..Gwalior Elderly Woman Gang Rape: Life imprisonment to the culprits of gang rape

  • Reported By: Nasir Gouri

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  • Publish Date - February 12, 2025 / 11:59 AM IST,
    Updated On - February 12, 2025 / 11:59 AM IST

Gwalior Elderly Woman Gang Rape | Image Source | IBC24

ग्वालियर : Gwalior Elderly Woman Gang Rape : ग्वालियर में चार साल पहले हुए जघन्य गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से गैंगरेप करने वाले हलवाई और उसके सहयोगी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन वह किसी तरह बच गई।

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DNA रिपोर्ट से आरोपियों की हुई पहचान

Gwalior Elderly Woman Gang Rape : गिरवाई थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2021 को इस घटना का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता एक हलवाई के साथ पूड़ी बेलने का काम करती थी। 23 मार्च की रात हलवाई के सहयोगी राजू ने पीड़िता को बुलाकर ले गया। रास्ते में हलवाई कालू पाल भी शामिल हो गया। दोनों आरोपियों ने महिला को ई-रिक्शा में बैठाकर शीतला माता मंदिर के पास एक सुनसान जगह ले गए, जहां उसके हाथ-पैर बांधकर गैंगरेप किया। इस दौरान महिला ने राजू को पहचान लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण दूसरे आरोपी की पहचान नहीं कर पाई। मामले की जांच में DNA रिपोर्ट में दोनों आरोपियों की वारदात में संलिप्तता साबित हुई। इसके आधार पर कोर्ट ने कालू पाल और राजू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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कोर्ट ने दिया सख्त संदेश

Gwalior Elderly Woman Gang Rape : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बलात्कार केवल एक शारीरिक आघात नहीं, बल्कि आत्मा पर गहरा घाव है, जो कभी भरा नहीं जा सकता। यह अपराध न सिर्फ पीड़िता की आत्मा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नष्ट करता है। कोर्ट ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती और सख्त सजा ही न्याय का वास्तविक स्वरूप है।

"ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का मामला कब हुआ था?"

यह मामला 23 मार्च 2021 की रात का है, जब आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या की कोशिश की थी।

"गैंगरेप के दोषियों को कोर्ट ने क्या सजा दी?"

कोर्ट ने दोनों आरोपियों कालू पाल और राजू को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

"क्या पीड़िता ने आरोपियों को पहचान लिया था?"

पीड़िता ने राजू को पहचान लिया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण दूसरे आरोपी की पहचान नहीं कर पाई। हालांकि, DNA रिपोर्ट में दोनों आरोपियों की संलिप्तता साबित हुई।

"इस तरह के मामलों में सजा कितनी कठोर होती है?"

बलात्कार और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में आजन्म कारावास (उम्रकैद) या फांसी तक की सजा हो सकती है।

"गैंगरेप जैसे मामलों में सजा के लिए क्या सबूत जरूरी होते हैं?"

DNA रिपोर्ट, CCTV फुटेज, चश्मदीद गवाह, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता का बयान मुख्य रूप से अपराध साबित करने के लिए अहम होते हैं।