Gwalior Wife Murder Case: जिसने सात फेरे लिए उसी ने जान ले ली… पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

जिसने सात फेरे लिए उसी ने जान ले ली... पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद...Gwalior Wife Murder Case: The one who took the seven

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Reported By: Nasir Gouri

Modified Date: June 13, 2025 / 04:18 PM IST
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Published Date: June 13, 2025 4:18 pm IST
Gwalior Wife Murder Case: जिसने सात फेरे लिए उसी ने जान ले ली… पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला
HIGHLIGHTS
  • धारदार हथियार से अपनी पत्नी सोनम वंशकर की हत्या,
  • पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास,
  • ग्वालियर कोर्ट का फैसला,

ग्वालियर: Gwalior Wife Murder Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में दो साल पहले धारदार हथियार से अपनी पत्नी सोनम वंशकर की हत्या करने के आरोपी अवधेश को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश केशव सिंह ने पति अवधेश वंशकार पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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Gwalior Wife Murder Case: दरअसल 10 फरवरी 2023 को बहोड़ापुर क्षेत्र मे स्थित अवधेश और पत्नी सोनम अकेले थे। अवधेश की मां काम से बाहर गई हुई थी। अवधेश और सोनम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद यह मामला इतना बढ़ गया कि अवधेश ने धारदार हथियार से सोनम की हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट 10 फरवरी 2023 को पुलिस थाना बहोड़ापुर में दर्ज कराई गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना दिनांक से ही अवधेश जेल में है।

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Gwalior Wife Murder Case: न्यायालय ने आदेश में कहा कि मृतका का शव आरोपी के घर पर मिलना दोनों के बीच विवाद होना व अन्य कई ऐसे साक्ष्य हैं जो ये स्पष्ट रूप से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि अवधेश ने ही पत्नी सोनम की हत्या की है। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजन्म कारावास और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

"ग्वालियर पत्नी हत्या केस" में अवधेश को कितनी सजा मिली है?

अवधेश को ग्वालियर कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या "ग्वालियर पत्नी हत्या केस" में आरोपी पहले से जेल में था?

हां, आरोपी अवधेश घटना के दिनांक 10 फरवरी 2023 से ही जेल में बंद है।

"ग्वालियर पत्नी हत्या केस" में कोर्ट ने किस आधार पर फैसला सुनाया?

कोर्ट ने इस केस में मौके से मिले साक्ष्य, घर से शव बरामद होने, और पति-पत्नी के बीच विवाद को आधार बनाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

"ग्वालियर पत्नी हत्या केस" में आरोपी को कब गिरफ्तार किया गया था?

आरोपी अवधेश को हत्या की घटना के बाद तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।

"ग्वालियर पत्नी हत्या केस" में सुनवाई किस न्यायाधीश ने की?

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश केशव सिंह द्वारा की गई।